अनीता बिस्वास जब भी राशन की दुकान पर राशन लेने जाती हैं तो हर बार उन्हें 'नहीं है' या 'खत्म हो गया' सुनना पड़ता है। कभी गेहूं नहीं तो कभी चावल नहीं, कभी चीनी नहीं तो कभी कुछ भी नहीं... इस तरह की बातें सुन-सुनकर अनीता ही नहीं, ज्यादातर राशन कार्डधारक परेशान रहते हैं। लेकिन ये परेशानियां हल हो सकती हैं। यदि आपको वक्त पर राशन न मिले या उसकी सूचना राशन शॉप पर डिस्प्ले न हो, राशन की दुकान वक्त पर न खुले, डीलर बुरा बर्ताव करे, कम तोले, रसीद न दे या राशन की कालाबाजारी करे तो शिकायत जरूर करें।
दिल्ली के 70 राशन सर्कल ऑफिसरों को 9 जोन में बांटा गया है। हर सर्कल ऑफिस का इंचार्ज फूड सप्लाई ऑफिसर (एफएसओ) होता है। दिल्ली में चार तरह के राशन-कार्ड हैं : एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर), बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) व अन्नपूर्णा।
एपीएल कार्डधारक को गेहूं, चावल व मिट्टी का तेल मिलता है। बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारक को चीनी भी मिलती है। एपीएल कार्ड सफेद रंग, बीपीएल कार्ड पीले रंग व एएवाई कार्ड गुलाबी रंग का होता है। जिस परिवार की सालाना आमदनी 24,200 रुपये से कम है, वह बीपीएल कार्ड की कैटिगरी में आता है। इससे ऊपर की सालाना आमदनी वाला परिवार एपीएल कैटिगरी में आता है। अंतोद्य अन्न योजना में शारीरिक या मानसिक विकलांग, भूमिहीन मजदूर और विधवाएं आती हैं। साथ ही, इनके परिवार की सालाना आय 24,200 रुपये से कम होनी चाहिए।
अंत्योदय कार्ड पर राशन बीपीएल और बीपीएल पर एपीएल से सस्ता मिलता है। अन्नपूर्णा योजना में 65 साल से ज्यादा उम्र के वे लोग आते हैं, जिनकी कमाई का कोई साधन नहीं होता। साथ ही, वे नैशनल ओल्ड एज पेंशन या राज्य पेंशन स्कीम का लाभ न ले रहे हों। इस योजना के तहत हर महीने 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। फिलहाल एपीएल कैटिगरी में एक लाख रुपये सालाना आमदनी वाले परिवार को ही राशन दिया जा रहा है, इससे ज्यादा वाले को नहीं।
बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना व अन्नपूर्णा कार्ड के लिए आवेदन मिलने पर लाभाथिर्यों का चयन उस सर्कल की सलाहकार समिति करती है। क्षेत्र का विधायक इस कमिटी का चेयरमैन होता है, जबकि फूड सप्लाई ऑफिसर व चेयरमैन द्वारा मनोनीत सदस्य इस कमिटी के सदस्य होते हैं।
कस्टमर की धांधली का जानकारी होने पर कार्ड रिनुअल के टाइम पर रोक सकते हैं। हालांकि चेक करने का कोई जरिया है भी नहीं। डीलर में पहले एक-दो बार चेतावनी, लिगातार शिकायत मिलने पर कैंसल कर सकते हैं।
- धांधली पकड़े जाने पर कैंसल किया जा सकता है।
- डिपार्टमेंट एक्शन लेता है अगर बेईमानी पकड़ी जाती है।
अधिकार
- कोई भी राशन-कार्ड परिवार के मुखिया के नाम से जारी होता है। लेकिन यदि मुखिया परिवार के किसी दूसरे सदस्य को अधिकृत करता है तो उसके नाम पर भी राशन-कार्ड जारी हो सकता है।
- नया राशन-कार्ड बनवाने के लिए दो फोटो जरूरी हैं। एक फोटो फॉर्म पर चिपकाकर उसे गजेटिड ऑफिसर/क्षेत्रीय विधायक, पार्षद या सांसद से सत्यापित कराना होता है।
- इसके अलावा एक एफिडेविट देना होता है, जिसे क्षेत्र के एसडीएम, पब्लिक नोटरी या ओथ कमिश्नर से सत्यापित कराना होता है।
- साथ ही रेजिडेंस सटिर्फिकेट भी जरूरी है। इसके लिए आप वोटर आई-डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रोजगार पहचान-पत्र, बिजली या पानी का बिल, बैंक पासबुक आदि की कॉपी जमा करा सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप प्रॉपटीर् या घर के मालिक हैं तो उसके कागजात की कॉपी, हाउस टैक्स की रसीद आदि जमा कर सकते हैं।
- यदि आप किराएदार हैं और आपका मकान-मालिक आपको कार्ड बनवाने की लिखित इजाजत न दे या किराए की रसीद न हो तो आप अपने दो पड़ोसियों से आवेदन-पत्र पर साइन कराकर उनके राशन-कार्ड की फोटो कॉपी भी लगा सकते हैं।
- यदि आपका सरेंडर सटिर्फिकेट गुम हो गया हो तो आप उस क्षेत्र के एसडीएम, ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित एफिडेविट भी जमा कर सकते हैं।
- एक ही मकान में रहने वाले दो परिवारों को अलग राशन-कार्ड जारी किया जा सकता है, बशतेर् उनकी रसोई अलग-अलग हो।
यदि आपका राशन-कार्ड गुम हो जाए तो आपको पुलिस एफआईआर के साथ एफिडेविट जमा करना होगा।
- राशन-कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए बर्थ सटिर्फिकेट जरूरी है। लेकिन यदि आप कहीं और से आए हैं तो उस सर्कल ऑफिस से अपना नाम कैंसल कराकर उसका सटिर्फिकेट जमा कराना होगा।
- यदि आप राशन-कार्ड से कोई नाम कटवाना चाहते हैं तो उसकी वजह बतलाते हुए आपको आवेदन करना होगा। किसी की मौत होने पर डेथ सटिर्फिकेट जरूरी है।
- यदि आप नाम बदल लेते हैं और राशन-कार्ड में भी वही नाम चाहते हैं तो इसके लिए अखबार में दिए गए विज्ञापन की कॉपी के साथ प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी एफिडेविट जमा करना होगा।
- यदि आपने उसी सर्कल में मकान बदला है तो पते के प्रूफ की कॉपी फॉर्म के साथ जमा करें। यदि दूसरे सर्कल में मकान बदला है तो अपने सर्कल में फॉर्म जमाकर सर्टिफिकेट लेकर दूसरे सर्कल में एड्रेस-प्रूफ के साथ जमा करें।
विभाग ने विभिन्न कामों के लिए निम्न समयसीमा तय की है। यदि आपका काम इस समयसीमा न हो तो आप इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं :
संख्याकार्ड समयसीमा उपयुक्त अधिकारीउच्च अधिकारी
1. नया राशन कार्ड जारी करना 45 दिन सहायक आयुक्त आयुक्त
2. कार्ड की वापसी (सरेंडर)उसी दिन एफएसओ जोनल सहायक आयुक्त
3. किसी सदस्य का नाम कटवाना 10 दिन एफएसओजोनल सहायक आयुक्त
4. कार्ड में किसी का नाम जुड़वाना 10 दिन एफएसओजोनल सहायक आयुक्त
5. उसी सर्कल में एड्रेस में तब्दीली 10 दिन एफएसओजोनल सहायक आयुक्त
6. राशन दुकान या तेल डिपो में10 दिन एफएसओ जोनल सहायक आयुक्त
परिवर्तन कराना (उसी सर्कल में)
कार्डधारक ध्यान रखें - अपने राशन-कार्ड को किसी दूसरे को ना दें, न ही राशन डीलर के पास छोड़ें।
- राशन लेते वक्त हमेशा चीज की क्वॉलिटी व मात्रा/वजन जांच लें। यह भी ध्यान रखें कि जो एंट्री आपकी रसीद पर हो, वही आपके राशन-कार्ड में भी हो।
- यदि आपका कार्ड गुम हो जाए, खराब हो जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव कराना हो तो हमेशा अपने सर्कल ऑफिस से संपर्क करें। आपको उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ या ओवरराइटिंग नहीं करनी चाहिए।
- यदि आप रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने सर्कल ऑफिस को सूचित करें। रसोई गैस कंस्यूमर मिट्टी का तेल नहीं ले सकते।
- यदि किसी बीपीएल या एएवाई कार्डधारक के परिवार की सालाना आमदनी 24,200 रुपये से ज्यादा हो जाती है तो उसे अपना राशन-कार्ड सरेंडर कर एपीएल कार्ड ले लेना चाहिए।
- यदि परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाए या परिवार का कोई सदस्य तीन महीने से अधिक समय तक दिल्ली से बाहर रहे तो इसकी जानकारी विभाग को देकर उस सदस्य का नाम कार्ड से हटवाएं।
- कार्ड खो जाए तो नया कार्ड बनवाने के लिए एफआईआर की कॉपी के साथ एफिडेविट देना होगा।
- कार्ड में गलत जानकारी सामने आने पर नवीकरण के वक्त दिक्कत आ सकती है।
कहां करें शिकायत
- यदि आपको राशन शॉप से कोई भी शिकायत है तो आप शॉप पर उपलब्ध कंप्लेंट बुक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक-दो बार चेतावनी के बाद लगातार शिकायत मिलने पर लाइसेंस कैंसल भी किया जा सकता है।
- यदि दुकानदार इसे उपलब्ध न कराएं तो आप खाद्य आपूतिर् अधिकारी को लिखित में सूचित करें। इसके अलावा आप कंट्रोल रूम के फोन नं. 011-23370841 या 1800110841 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप विभाग की ईमेल आईडी : cfood@hule.nic.in पर भी शिकायत कर सकते हैं।
- आप अपने सर्कल के सहायक आयुक्त को विकास भवन के पते पर भी लिख सकते हैं। पता है : आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट नई दिल्ली-110002, फोन नं. 011-23379206 पर फैक्स भी कर सकते हैं। आप खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 को भी लिख सकते हैं।
रियलिटी चेक
पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के नाम पर गोरखधंधा जारी है। न तो सरकार राशन-कार्ड के हिसाब से सप्लाई देती है, न ही राशन-कार्ड के लिए आवेदन करने वाले की ढंग से पड़ताल होती है। ज्यादातर कंस्यूमरों के पास रसोई गैस है, फिर भी मिट्टी का तेल ले रहे हैं। विभाग की हालत यह है कि आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले एफिडेविट की जांच-पड़ताल भी नहीं की जाती। राशन डीलरों को आज भी 25-30 पैसे प्रति किलो के हिसाब से कमिशन दिया जाता है। यदि ईमानदारी से होनेवाली उनकी कुल आमदनी देखी जाए तो दुकान का किराया भी नहीं निकलता है। ऐसे में दाल काली नहीं होगी तो क्या होगा!
"अब हम सब साथ-साथ चलेंगे भारत का विकास करेंगे"