ललित शर्मा ने एक नामी दुकान से एक किलो मिठाई खरीदी। डिब्बे में खाली जगह देखकर उन्हें शक हुआ। दोबारा वजन कराने पर पता चला कि दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा भी तौल रहा है। जब शर्मा जी ने ऐतराज किया, तो दुकानदार ने समझाया कि डिब्बे का वजन मशीन में अजस्ट किया हुआ है। शर्मा जी ने घर आकर वजन किया तो मिठाई का वजन 850 ग्राम ही निकला।
शर्मा जी ही क्या, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि अपने पैसे के बदले हमें पूरी मात्रा/वजन मिल भी रहा है या नहीं। जरूरी नहीं कि आप दुकानदार के कांटे पर जो वजन देख रहे हैं, वह सही ही हो। इसी तरह हो सकता है कि आप ऑटो-टैक्सी के मीटर से भी संतुष्ट न हों या फिर आपके घर में जो रसोई गैस सिलिंडर डिलिवर हो रहा है, उसका वजन भी कम हो सकता है। अगर आपको ऐसी समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है तो उसकी शिकायत जरूर करें:
जानें अधिकार :-
शर्मा जी ही क्या, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि अपने पैसे के बदले हमें पूरी मात्रा/वजन मिल भी रहा है या नहीं। जरूरी नहीं कि आप दुकानदार के कांटे पर जो वजन देख रहे हैं, वह सही ही हो। इसी तरह हो सकता है कि आप ऑटो-टैक्सी के मीटर से भी संतुष्ट न हों या फिर आपके घर में जो रसोई गैस सिलिंडर डिलिवर हो रहा है, उसका वजन भी कम हो सकता है। अगर आपको ऐसी समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है तो उसकी शिकायत जरूर करें:
जानें अधिकार :-
- दी गई कीमत के बदले ग्राहक को सही मात्रा/वजन मिले, यह तय करना राज्य के माप-तौल विभाग की जिम्मेदारी है।
-माप-तौल विभाग का काम है कि वह इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की नियमित रूप से जांच करे और जो शख्स कम नाप या तौल रहा है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करे।
- कम तौलने या नापने वाले शख्स को जुर्माने के साथ-साथ सजा भी हो सकती है।
- छपी हुई कीमत से ज्यादा चार्ज करना दंडनीय अपराध है।
- किसी भी चीज के अधिकतम मूल्य (छपे हुए) पर अगर व्यापारी नए मूल्य का स्टिकर लगाता है, तो यह गैरकानूनी है।
- सामान की पैकिंग करने वाले व्यापारी को खुद को राज्य के माप-तौल विभाग में रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, पैकिंग भले ही बोतल में की गई हो, टिन में की गई हो या फिर रैपर में।
- रेस्ट्रॉन्ट या होटेल से पैक कराई गई खाने-पीने की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता।
- किसी भी पैक्ड सामान को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उस पर उत्पादक/पैक करने वाले/आयात करने वाले का नाम व पता, उस चीज का नाम, उसका वजन, उत्पादन या आयात का महीना व साल लिखा हो। ऐसा न होने पर शिकायत जरूर करें।
- खाने-पीने के सामान पर एक्स्पायरी डेट का भी होना जरूरी है।
- मिठाई के साथ डिब्बे का वजन नहीं तौला जाता है। दुकानदार वजन अजस्ट करने की बात कहता है तो वह भी गलत है। इस तरह की अडजस्टमेंट नहीं होती। अगर कोई ऐसा करता है तो शिकायत जरूर करें।
- पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या दूसरी चीजों की सही मात्रा मिले, यह तय करना भी राज्य सरकार के माप-तौल विभाग की जिम्मेदारी है। अगर आपका शक सही निकलता है तो डीलर को छह महीने की सजा हो सकती है।
- पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल की मात्रा चेक करने के लिए पांच लीटर का जार उपलब्ध होता है। इस पर माप-तौल विभाग की सील व उसकी अवधि जरूर चेक कर लें।
- ऑटो-टैक्सी के मीटर तेज चलें, तो शिकायत जरूर करें।
- व्यापारी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे माप-तौल उपकरण (तराजू आदि) सही हैं या नहीं, यह परखने के लिए उपकरण पर लगी माप-तौल विभाग की सील (मुहर) चेक कर सकते हैं। इस सील पर जारी करने वाले इंस्पेक्टर का कोड, आईडी नंबर व वेरिफिकेशन का साल लिखा होता है। वैसे, माप-तौप उपकरणों पर लगी सील की जांच करने पर हमने पाया कि उस पर कुछ भी साफ नहीं है। जारी करने वाले इंस्पेक्टर का कोड/आईडी नंबर आदि कुछ भी पढ़ने लायक स्थिति में नहीं है। विभाग द्वारा जारी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को व्यापारियों ने डिस्प्ले नहीं कर रखा है, जबकि यह कानूनन अनिवार्य है।
- अगर आपको फिर भी संदेह है तो व्यापारी से विभाग द्वारा जारी सर्टिफिकेट दिखाने को भी कह सकते हैं। अगर वह ऐसा न करे तो उसकी शिकायत करें।
- विभाग द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करना व्यापारियों के लिए जरूरी है।
- लोहे के बाट व काउंटर मशीन के लिए दो साल में व इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए हर साल विभाग से लाइसेंस रिन्यू कराना जरूरी है।
- अगर आप व्यापारी हैं और आपके माप-तौल उपकरण की अवधि जनवरी में खत्म हो रही है तो आप जनवरी से मार्च के बीच कभी भी बिना पेनल्टी अपने उपकरणों का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। विभाग ने साल को चार हिस्सों में बांटा है - जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर।
-माप-तौल विभाग का काम है कि वह इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की नियमित रूप से जांच करे और जो शख्स कम नाप या तौल रहा है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करे।
- कम तौलने या नापने वाले शख्स को जुर्माने के साथ-साथ सजा भी हो सकती है।
- छपी हुई कीमत से ज्यादा चार्ज करना दंडनीय अपराध है।
- किसी भी चीज के अधिकतम मूल्य (छपे हुए) पर अगर व्यापारी नए मूल्य का स्टिकर लगाता है, तो यह गैरकानूनी है।
- सामान की पैकिंग करने वाले व्यापारी को खुद को राज्य के माप-तौल विभाग में रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, पैकिंग भले ही बोतल में की गई हो, टिन में की गई हो या फिर रैपर में।
- रेस्ट्रॉन्ट या होटेल से पैक कराई गई खाने-पीने की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता।
- किसी भी पैक्ड सामान को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उस पर उत्पादक/पैक करने वाले/आयात करने वाले का नाम व पता, उस चीज का नाम, उसका वजन, उत्पादन या आयात का महीना व साल लिखा हो। ऐसा न होने पर शिकायत जरूर करें।
- खाने-पीने के सामान पर एक्स्पायरी डेट का भी होना जरूरी है।
- मिठाई के साथ डिब्बे का वजन नहीं तौला जाता है। दुकानदार वजन अजस्ट करने की बात कहता है तो वह भी गलत है। इस तरह की अडजस्टमेंट नहीं होती। अगर कोई ऐसा करता है तो शिकायत जरूर करें।
- पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या दूसरी चीजों की सही मात्रा मिले, यह तय करना भी राज्य सरकार के माप-तौल विभाग की जिम्मेदारी है। अगर आपका शक सही निकलता है तो डीलर को छह महीने की सजा हो सकती है।
- पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल की मात्रा चेक करने के लिए पांच लीटर का जार उपलब्ध होता है। इस पर माप-तौल विभाग की सील व उसकी अवधि जरूर चेक कर लें।
- ऑटो-टैक्सी के मीटर तेज चलें, तो शिकायत जरूर करें।
- व्यापारी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे माप-तौल उपकरण (तराजू आदि) सही हैं या नहीं, यह परखने के लिए उपकरण पर लगी माप-तौल विभाग की सील (मुहर) चेक कर सकते हैं। इस सील पर जारी करने वाले इंस्पेक्टर का कोड, आईडी नंबर व वेरिफिकेशन का साल लिखा होता है। वैसे, माप-तौप उपकरणों पर लगी सील की जांच करने पर हमने पाया कि उस पर कुछ भी साफ नहीं है। जारी करने वाले इंस्पेक्टर का कोड/आईडी नंबर आदि कुछ भी पढ़ने लायक स्थिति में नहीं है। विभाग द्वारा जारी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को व्यापारियों ने डिस्प्ले नहीं कर रखा है, जबकि यह कानूनन अनिवार्य है।
- अगर आपको फिर भी संदेह है तो व्यापारी से विभाग द्वारा जारी सर्टिफिकेट दिखाने को भी कह सकते हैं। अगर वह ऐसा न करे तो उसकी शिकायत करें।
- विभाग द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करना व्यापारियों के लिए जरूरी है।
- लोहे के बाट व काउंटर मशीन के लिए दो साल में व इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए हर साल विभाग से लाइसेंस रिन्यू कराना जरूरी है।
- अगर आप व्यापारी हैं और आपके माप-तौल उपकरण की अवधि जनवरी में खत्म हो रही है तो आप जनवरी से मार्च के बीच कभी भी बिना पेनल्टी अपने उपकरणों का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। विभाग ने साल को चार हिस्सों में बांटा है - जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर।
- घर पर वजन मापने वाली मशीन रखें। इससे आप गैस सिलिंडर व रद्दी आदि का वजन कर सकते हैं।
हेल्पलाइन :-
- कोई भी ग्राहक या गैर-सरकारी संगठन कम वजन तौलने या नापने की लिखित शिकायत स्टैंर्डड्स ऑफ वेट्स ऐंड मेजर्स (एनफोर्समेंट) ऐक्ट 1985 के तहत मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, कड़कड़डूमा, शाहदरा को कर सकता है।
- आप कंट्रोलर, माप-तौल विभाग को फोन, फैक्स, लिखित या मेल से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आमतौर पर विभाग 15 दिन के अंदर बताता है कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। शिकायत करने के लिए पता है : कंट्रोलर, माप-तौल विभाग, दिल्ली सरकार, के ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002, फोन : 011-23379266, फैक्स : 011-23379267, मेल : cwmd@hub.nic.in
- अगर आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई न हो, तो आप सेक्रेटरी/कमिश्नर (फूड ऐंड सप्लाई) को उपरोक्त पते पर लिख सकते हैं। फोन : 011-23378759, फैक्स : 011-23379206
- आप फूड ऐंड सप्लाई मिनिस्टर, दिल्ली सरकार को भी लिख सकते हैं। पता है : फूड ऐंड सप्लाई मिनिस्टर, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002, फोन : 011-23392126/27
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- आप कंट्रोलर, माप-तौल विभाग को फोन, फैक्स, लिखित या मेल से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आमतौर पर विभाग 15 दिन के अंदर बताता है कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। शिकायत करने के लिए पता है : कंट्रोलर, माप-तौल विभाग, दिल्ली सरकार, के ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002, फोन : 011-23379266, फैक्स : 011-23379267, मेल : cwmd@hub.nic.in
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